Bihar News : अवैध कफ सिरप तस्करी के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा
नवादा:- प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप तस्करी के मामले में तस्कर को पांच साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय के द्वितीय विशेष न्यायाधीश, उत्पाद कुमारी विजया ने यह सजा सुनाई। वैशाली जिला अंतर्गत सराय थाना क्षेत्र के अस्करनपुर, वार्ड नम्बर 8 निवासी अखिलेश राय को यह सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक मोवसिर रसूल व अपर लोक अभियोजक किशोर कुमार रोहित ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। घटना 30 जुलाई 24 की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार झाारखंड राज्य से जिला अंतर्गत गोविन्दपुर के रास्ते ट्रक नम्बर डब्लूबी 19जे/9364 से भारी मात्रा में कोटिनयुक्त कफ सिरप लेकर जिला में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद पदाधिकारी ने उक्त वाहन का जॉच किया। जॉच के क्रम में वाहन से 100 एमएल का दो सौ पेटी जिसका कुल मात्रा दो हजार लीटर कफ सिरप को जप्त किया। घटनास्थल पर वाहन चालक अखिलेश राय को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाबत उत्पाद थाना कांड संख्या- 532/24 दर्ज करते हुए वाहन चालक को जेल भेजा गया था।

घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किये गये गवाहों एवं उत्पादकर्मी के द्वारा पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उत्पाद अधिनियम 2016 की धरा 30 ए के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी।
नवादा से दिनेश कुमार की रिपोर्ट