लोहरदगा जिला अदालत का बड़ा फैसला : डायन बिसाही के नाम पर हत्या मामले में 6 को आजीवन कारावास की सजा

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लोहरदगा : बड़ी खबर लोहरदगा से है जहां डायन बिसाही के नाम पर हत्या के मामले में जिला अदालत ने 6 दोषियों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है. यह घटना जिले के कैरो थाना क्षेत्र में 14 अगस्त 2015 को हुई थी.

बता दें कि लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने डायन बिसाही के नाम पर हत्या मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडीजे टू नीरजा आशरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अपर लोक अभियोजक सुमन कुमार ने कोर्ट में दलीलें पेश की. मामले में 11 आरोपितों को न्यायालय ने बरी भी किया है. यह मामला 14 अगस्त 2015 को लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र का है.

बताया जा रहा है कि कैरो निवासी बुधराम भगत और मन्ना मुंडा की ग्रामीणों ने ओझा गुणी का आरोप लगाकर पीट पीट कर हत्या कर दी थी. गांव में एक बच्चा अक्सर बीमार रहता था. इस बात को लेकर बच्चों के स्वजन एक ओझा के पास गए थे. ओझा ने दो लोगों का नाम बताया था. इसके बाद बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद ग्रामीणों ने डायन बिसाही के संदेह में बुधराम और मन्ना मुंडा को पकड़कर एक ही स्थान पर ले जाकर पीट पीट कर हत्या कर दी थी. जतन भगत के बयान पर यह पूरा मामला हुआ था. एसटी संख्या 208/ 2015 में अदालत ने कमल उरांव, हरिश्चंद्र पाहन, सुखदेव मुंडा,सोमरा उराव,बुद्धू उरांव तथा एसटी संख्या100/ 2023 में चुमनू मुंडा सभी लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. सभी आरोपियों पर धारा 148 में 3 साल और 1000 जुर्माना,धारा 341 में एक माह और 500 का जुर्माना , धारा 342 में 1 साल और 1000 का जुर्माना, धारा 327 में 1 साल और 1000 का जुर्माना ,धारा 506 में 2 सालों व 1000 का जुर्माना ,,,धारा 302 में आजीवन कारावास और 10000 जुर्माना धारा 3 में 3 माह और धारा चार में 6 माह और एक हजार का जुर्माना लगाया है.