JHARKHAND NEWS : न्यू व्यू बैंक्वेट को रांची नगर निगम का नोटिस, 3 दिनों में लाइसेंस लेने का निर्देश, अनुपालन नहीं होने पर दिल की चेतावनी
Ranchi : रांची नगर निगम की ओर से गुरुवार को पुंदाग स्थित दीपा टोली में अवैध रूप से संचालित न्यू व्यू बैंक्वेट के प्रतिष्ठान परिसर में नोटिस चस्पाया गया. निगम की ओर से चस्पा किए गए नोटिस के माध्यम से प्रतिष्ठान के संचालक को निर्देश दिया गया है कि नोटिस की तिथि से तीन दिनों के अंदर नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रांची नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल www.rmchams.com के माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना सुनिश्चित करें. साथ ही लाइसेंस प्राप्त होने तक बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्देश दिया गया.
नगर निगम की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर नियमों का अनुपालन नहीं करने या लाइसेंस प्राप्त किए बिना बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन जारी रखने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जाएगा. निर्धारित तीन दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि प्रतिष्ठान का संचालन बिना वैध लाइसेंस के करते हुए पाया गया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं और लागू नियमों के तहत प्रतिष्ठान को अनाधिकृत घोषित करते हुए सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
निगम के अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान में बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन किया जा रहा है,लेकिन इसके संचालन के लिए रांची नगर निगम से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है. साथ ही,अब तक संबंधित प्रतिष्ठान की ओर से रांची नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन भी नहीं किया गया है. बिना आवश्यक लाइसेंस के बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन का संचालन किया जाना झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला,विवाह भवन,बैंक्वेट हॉल,लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली,2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है. रांची नगर निगम ने सभी बैंक्वेट हॉल,विवाह भवन,लॉज एवं हॉस्टल समेत अन्य संबंधित प्रतिष्ठान के संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के संचालन से पूर्व नगर निगम से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना सुनिश्चित करें और निर्धारित मानकों व नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें. निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट-