BREAKING NEWS : कांके थाना में तैनात SI अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली बेल

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कांके थाना में तैनात एसआई अनुपम कुमार कच्छप की हत्या मामले में बुधवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजय सिंह को जमानत दे दी है.

बता दें कि एसआई अनुपम कुमार कच्छप की हत्या मामले में आरोपी संजय सिंह की ओर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. कांके थाना कांड 220/2024 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजय सिंह को 25000 के निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की है. वहीं कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने बताया कि 8 अगस्त 2024 को कांके थाना में दर्ज एफआईआर के कांड संख्या- 220/2024 में कांके थाना में तैनात स्पेशल क्राइम ब्रांच के एसआई अनुपम कुमार कच्छप की रिंग रोड स्थित संग्रामपुर गांव के समीप गोली मार का हत्या कर दी गई थी. इस हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं आरोपी संजय सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट ने बहस के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जमानत दी है.

दो अगस्त की देर रात हुई थी हत्या

कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के समीप स्थित एक होटल के पास दो अगस्त की देर रात अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उन्हें चार गोली मारी गयी थी. हत्याकांड को लेकर मृतक की भाभी कोकर सरनाटोली निवासी रोमा तिर्की ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि कोकर स्थित अनुपम कच्छप के घर में बारिश का पानी घुस गया था. अनुपम अपने दोस्त का बर्थडे पार्टी मनाने गया था. कमरे में पानी भर जाने की वजह से उसने पार्टी मना कर घर लौटने के बजाय कांके निवासी अपने मित्र स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर पवन टोप्पो के घर में रुकने का फैसला लिया था. शिकायतकर्ता को आशंका थी कि पार्टी के दौरान ही अनुपम कच्छप का किसी दोस्त के साथ कुछ विवाद हुआ होगा या फिर विभागीय या अन्य किसी वजह से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी है.

रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट--