Bihar News : पटना HC ने राज्य सरकार को 12 साल सेवा करने वाले शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर प्रमोशन देने का दिया आदेश
Patna : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पंचायत व प्रखंड शिक्षकों के पक्ष में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि12साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर पदोन्नति मिलनी ही चाहिए.
जस्टिस पुर्णेन्दु सिंह की बेंच ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. यह मामला सीतामढ़ी के12शिक्षकों से जुड़ा था,जिन्होंने दलील दी थी कि2003से2007के बीच नियुक्ति और प्रशिक्षण योग्यता हासिल करने के बावजूद वे अब तक प्रमोशन से वंचित हैं.
कोर्ट ने बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली2012और2020का हवाला देते हुए कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शिक्षकों का कानूनी अधिकार है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार की उदासीनता से शिक्षकों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक है.
समान कार्य करने वाले शिक्षकों को अलग-अलग वेतनमान देना संविधान के अनुच्छेद14और16काउल्लंघनहै.