BIHAR NEWS : पटना HC ने बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामले में नामजद आरोपी को दी सशर्त अग्रिम जमानत
Patna : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़े एक बेहद दिलचस्प और अनोखे मामले में बड़ा फैसला सुनाया है.खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में81.450लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में नामजद आरोपी उत्तम कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रॉय ने उसे सशर्त राहत प्रदान की है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ब्रजेश वर्मा ने तर्क दिया कि शराब की कथित बरामदगी खुले खेत से हुई थी, आरोपी के व्यक्तिगत कब्जे से नहीं.इसके साथ ही आरोपी की ओर से अदालत के समक्ष एक सामाजिक एवं अनोखा प्रस्ताव रखा गया.
आरोपी ने स्वेच्छा से खगड़िया सिविल कोर्ट परिसर को सुंदर बनाने के लिए पन्द्रह हजार रुपये का योगदान देने की इच्छा जताई.मामले के सभी तथ्यों और तर्कों पर गंभीरता से विचार करने के बाद जस्टिस राजीव रॉय की एकल पीठ ने आरोपी को अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी.अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता खगड़िया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पन्द्रह हजार रुपये का योगदान देगा.
इस राशि का उपयोग खगड़िया सिविल कोर्ट परिसर में गमले लगाने और हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाएगा.हाईकोर्ट द्वारा तय की गई प्रमुख शर्तो के अनुसार गमलों के लिए आर्थिक योगदान दिया जाना है.आरोपी को खगड़िया कोर्ट परिसर में गमले लगाने हेतु पन्द्रह हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा.
साथ ही आरोपी को अगले6महीने तक हर15दिन में संबंधित थाने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.
सुनवाई के दौरान बिना किसी ठोस कारण के लगातार दो तारीखों पर अनुपस्थित रहने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी.
आरोपी जांच या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा.पटना हाईकोर्ट के इस फैसले की कानूनी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है, जहां कानून के पालन के साथ-साथ अदालती परिसर के सौंदर्यकरण और हरियाली को जोड़ने की एक अनूठी पहल देखने को मिली है.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-