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पटना हाईकोर्ट ने सभी 38 जिलों में ओल्ड एज होम निर्माण को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

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MADAN KISHORE JHAलेखक

पटना: बिहार के सभी 38 जिलों में ओल्ड एज होम निर्माण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह व जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने मधुकर आनंद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

जनहित याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के डॉ. अश्विनी कुमार बनाम केंद्र सरकार के मामले में देश के सभी राज्यों को जिला स्तर पर ओल्ड एज होम बनाने और रख रखाव हेतु जो दिशा निर्देश जारी किया था,उसका अनुपालन राज्य सरकार करे.

सुप्रीम कोर्ट के उक्त दिशा निर्देश में राज्य सरकार पर यह कानूनी जिम्मेदारी डाली गई है कि असहाय बुजुर्गों की चिकित्सा,रोजाना देख रेख की सुविधा ओल्ड एज होम में मिले.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर शहर में अवस्थित ओल्ड एज होम के लोगों को पटना,गया,पश्चिम चंपारण में शिफ्ट किया जा रहा है. राज्य सरकार के महाधिवक्ता एस डी संजय ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर में समाज कल्याण विभाग नया वृद्धाश्रम भवन बना रही है,जो राज्य की समाज कल्याण सक्षम योजना के अंतर्गत नव निर्मित भवन में वृद्धों को स्थानांतरित कर उन्हें हर बुनियादी वो चिकित्सा सेवा सुचारू रूप से देना सुनिश्चित किया है.

इस सक्षम योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ओल्ड एज होम बनाने का भी निर्देश समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया गया है.

महाधिवक्ता के पक्ष को सुन खंडपीठ ने सभी राज्यों में ओल्ड एज होम निर्माण की अद्यतन जानकारी तलब किया. इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

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