BIHAR NEWS : पटना नगर निगम में 2025 संशोधन लागू, विज्ञापन व्यवस्था होगी पूरी तरह ऑनलाइन
पटना : बिहार केपटना नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन व्यवस्था को पारदर्शी,सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 2025 संशोधन लागू कर दिया गया है. बैठक में नगर आयुक्त यशपाल मीणा,मेयर सीता साहू,डिप्टी मेयर समेत सभी पार्षद मौजूद रहे.
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत केंद्रीकृत लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य होगी,जिसकी वैधता 3 वर्ष तय की गई है तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से होगी.
संशोधन के अनुसार लाइसेंस,निविदा और भुगतान की पूरी प्रक्रिया ई-पोर्टल के माध्यम से की जाएगी. अल्पकालिक विज्ञापनों के लिए 48 घंटे की समय-सीमा (SLA)निर्धारित की गई है,जिसके अंतर्गत स्वीकृति या अस्वीकृति देनी होगी. होर्डिंग पर एजेंसी का नाम,लाइसेंस संख्या और समाप्ति तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया है.
नगर निगम ने विज्ञापनों को चार श्रेणियों—बड़े होर्डिंग/यूनिपोल,सार्वजनिक सुविधा स्थल,वाहन-आधारित विज्ञापन और स्व-विज्ञापन (सेल्फ साइनेज)—में विभाजित किया है. इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी.
नए नियमों के तहत पंजीकरण शुल्क 3 वर्ष के लिए 1.50 लाख रुपये तथा नवीनीकरण शुल्क 60 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. बेस रेट 10 रुपये प्रति वर्गफुट तथा निजी भूमि/भवन पर 5 रुपये प्रति वर्गफुट तय किया गया है.
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक सिग्नल जैसे रंगों/आकृतियों के उपयोग पर रोक,रात 12 बजे के बादLEDकी तीव्रता कम करना तथा फ्लैशिंग विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
नगर निगम का कहना है कि इन बदलावों से राजस्व वृद्धि,शहरी सौंदर्य,सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी,साथ ही अवैध होर्डिंग पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो.
पटना से अंकिता की रिपोर्ट--