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BIHAR NEWS : पटना HC ने लखनौर थाना (मधुबनी) के पूर्व थाना अध्यक्ष की सेवा से बर्खास्तगी आदेश किया रद्द

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए लखनौर थाना (मधुबनी) के पूर्व थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सभी सेवा-संबंधी और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है.

ये मामला वर्ष2011में मुंबई पुलिस के साथ एक संयुक्त छापेमारी के दौरान आरोपी के फरार होने और जब्त सामानों की जब्ती सूची में अनियमितता के आरोप में तत्कालीन थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था. साथ ही विभागीय जांच शुरू की गई थी.

जांच के बाद12जून,2014को उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके खिलाफ दायर अपील को भी विभागीय अधिकारियों ने रद्द कर दिया था.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार मनीष की एकल ने विभागीय कार्रवाई में कई गंभीर खामियां पाईं. कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना. याचिकाकर्ता को बचाव के लिए मांगे गए जरूरी कागजात और दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए थे.

विभागीय जांच में कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था. जांच अधिकारी ने खुद ही अभियोजक और जज दोनों की भूमिका निभाई,जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है.

एक ही अधिकारी बना जज और अपीलकर्ता. जिस अधिकारी ने बर्खास्तगी का मूल आदेश दिया था,उसी स्तर पर अपील भी रद्द की गई. कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता.

इसी मामले से जुड़े एक अन्य दारोगा (संजीव कुमार सुमन) की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था.

हाईकोर्ट ने12जून2014के बर्खास्तगी आदेश दरभंगा रेंज आदेश संख्या160/14)और03अक्टूबर2016के अपीलीय आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि01.10.2014तक सेवा की निरंतरता मानते हुए,अगले3महीनों के भीतर उनके सभी बकाये और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-