Hindi News / बिहार में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मिली मजिस्ट्रेट की शक्ति

BIHAR NEWS : बिहार में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मिली मजिस्ट्रेट की शक्ति

Edited By:  |
bihar news

पटना:बिहार सरकार के गृह विभाग ने त्योहारों,मेलों और जुलूसों के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की है. गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),2023 की धारा-15 के प्रावधानों के तहत यह अधिकार दिया गया है.

अधिसूचना के मुताबिक रेल पुलिस जिले को छोड़कर बिहार के सभी जिलों में पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक,पुलिस अधीक्षक,पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्राप्त होगी.

इन अधिकारियों कोBNSSकी धारा 125 से 143 तक के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी गई हैं. इसका उद्देश्य प्रमुख त्योहारों और उनसे जुड़े आयोजनों के दौरान विधि-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है.

अधिसूचना में सरस्वती पूजा,होली,रामनवमी,दुर्गा पूजा,दीपावली,ईद,बकरीद,मुहर्रम,काली पूजा,छठ,शब-ए-बरात सहित अन्य अवसरों पर लगने वाले मेलों और निकलने वाले जुलूसों के दौरान इन शक्तियों के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है.

सरकार के इस फैसले से त्योहारों के दौरान पुलिस अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दंडाधिकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने में सहूलियत होगी.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-