BIHAR NEWS : लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक संबल की मजबूत पहल
पटना:समाज कल्याण विभाग,बिहार सरकार (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय) द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य की जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है.योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और आश्रित महिलाओं को नियमित मासिक सहायता देकर उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन का आधार प्रदान करना है.
₹1100प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान
विभाग के अनुसार,जून2025से पात्र लाभार्थियों को₹1100प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है.यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer)के माध्यम से भेजी जाती है,जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होता है.
कौन हैं पात्र?
योजना के तहत निम्नलिखित महिलाएं पात्र मानी गई हैं—
18वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला
जिनकी वार्षिक आय₹60,000से कम हो
या जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित हों
विभाग का कहना है कि पात्रता की जांच के बाद ही लाभ स्वीकृत किया जाता है,ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंच सके.
उपलब्धि के आंकड़े
माह जनवरी2026तक कुल9,29,066पेंशनधारियों को1,03,370.59लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है.यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं.
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों में विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति अक्सर बेहद कमजोर होती है.ऐसे में नियमित पेंशन उन्हें न सिर्फ आर्थिक राहत देती है,बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है.
समाज कल्याण विभाग ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे नजदीकी प्रखंड या संबंधित कार्यालय में आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं.विभाग का दावा है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है,ताकि अधिकतम जरूरतमंदों तक योजना की पहुंच सुनिश्चित हो सके.
पटना से अंकिता की रिपोर्ट--