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BIHAR NEWS : पटना HC ने जन्मतिथि सुधार से संबंधित याचिका पर जताई नाराजगी, कहा-वैधानिक दस्तावेज रहने पर अधिकारियों को स्वयं सुधारना चाहिए

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार से जुड़ी बढ़ती याचिकाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ के समक्ष प्रशांत रजक की याचिका पर सुनवाई की.

इसमें याचिकाकर्ता ने अपने आधार में दर्ज जन्मतिथि24.07.2008को मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार24.07.2007करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दिया,लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया.

केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय,पटना के निदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें,जहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सुधार कर दिया जाएगा.

कोर्ट ने इसे“खेदजनक स्थिति”बताते हुए कहा कि जब वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध हों,तो अधिकारियों को स्वयं सुधार करना चाहिए,न कि लोगों को कोर्ट आने के लिए मजबूर करना चाहिए.

कोर्ट ने यूआईडी क्षेत्रीय ऑफिस पटना को ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा जताई. अंत में,कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर संबंधित निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने को कहा.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--