BIHAR NEWS : बिहार में जमीन दाखिल-खारिज को लेकर सरकार की बड़ी सख्ती, फर्जी जमाबंदी पर लगेगी रोक
पटना: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के तहत अब दाखिल-खारिज के प्रत्येक मामले में सरकारी भूमि से संबंधित जमाबंदियों की अनिवार्य जांच की जाएगी.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन की ऑनलाइन एंट्री और सत्यापन की व्यवस्था पहले से ही पोर्टल पर उपलब्ध है,जिसका उपयोग अब सख्ती से किया जाएगा.
नए निर्देश के अनुसार अंचल अधिकारियों के लॉगिन में सरकारी भूमि से जुड़ी संदिग्ध जमाबंदियों की सूची दिखाई देगी. म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले अधिकारियों को इन जमाबंदियों का मिलान और सत्यापन करना अनिवार्य होगा. विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि कई स्थानों पर बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के दाखिल-खारिज की स्वीकृति दी जा रही थी,जिससे सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर जमाबंदी बनाने की आशंका बढ़ रही थी.
सरकार का मानना है कि इस तरह की अनियमितताओं से सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने की घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है. इसी को देखते हुए विभाग ने सभी समाहर्ताओं (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में अंचल अधिकारियों के माध्यम से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह कदम सरकारी जमीन की सुरक्षा,फर्जी जमाबंदियों पर रोक और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इससे भूमि संबंधी विवादों और अनियमितताओं पर भी प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--