BIHAR NEWS : पटना हाईकोर्ट में बिहार दंत चिकित्सकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए याचिक दायर

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Patna : पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज कुमार ने बिहार दंत चिकित्सकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक याचिक दायर की है. याचिका विज्ञापन संख्या20/2025दिनांक10 3.2025के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को50%क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation )का लाभ अवैध रूप से दिया गया है,जो स्पष्ट रूप से अवैध,मनमाना और और असंवैधानिक है.

यह बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियम2023के नियम और विज्ञापन संख्या20/2025के खंड5का स्पष्ट उल्लंघन है,जो ऐसे आरक्षण का लाभ केवल आरक्षित श्रेणियां तक ही सीमित रखना है.

प्रतिवादी आयोग की इस अवैध कार्यवाही के कारण बिहार राज्य के बाहर पढ़ाई करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंकों में कृत्रिम रूप से वृद्धि हुई है. इससे याचिकाकर्ताओं को योग्यता सूची में नीचे धकेल दिया गया है.

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद उनके चयन की संभावनाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है. अधिवक्ता नीरज कुमार रिट याचिका के द्वारा कोर्ट से इस नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना की है. अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि सभी याचिकाकर्ता बिहार राज्य के स्थाई निवासी हैं और आरक्षित श्रेणियां से संबंधित हैं. जिन्होंने बिहार राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त डेंटल संस्थाओं से अपनी बीडीएस शिक्षा पूरी की है.

अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत प्रतिवादी बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी विवादित नोटिस से संबंधित है,जिसके तहत आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के लिए कट ऑफ सूची प्रकाशित करते समय कुछ नियम बनाए हैं. कोर्ट से इस नोटिस को रद्द करने,एक नई कट ऑफ सूची तैयार करने और परिणामी राहत की मांग की गई है.