BIG NEWS : पटना हाईकोर्ट ने लव जिहाद आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने लव जिहादऔर ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस रमेश चंद्र मालवीय की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया आरोप अत्यंत संगीन हैं.

ये मामला भागलपुर जिले के ललमटिया थाना कांड संख्या28/2024से संबंधित है. अभियुक्त आर्यन कुमार उर्फ आज़ाद उर्फ मो. आज़ाद पर आरोप है कि उसने नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर नाबालिग पीड़िता को अपने जाल में फंसाया. लव जिहाद की मंशा से उससे शारीरिक संबंध बनाए.

अभियोजन के अनुसार,अभियुक्त ने पीड़िता की अंतरंग तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया तथा सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा164के तहत दिए गए बयान में प्राथमिकी के आरोपों की पुष्टि की है. केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों से भी आरोपों को बल मिलता है.

कोर्ट ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया.