BIG NEWS : पटना HC ने विधायक ओसामा शाहाबुद्दीन को दी बड़ी राहत, जमीन विवाद मामले में MLA पर दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
Patna : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र और सीवान के विधायक ओसामा शाहाबुद्दीन को राहत देते हुए फ़िलहाल उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने ओसामा शहाबुद्दीन की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
ओसामा ने महादेव पुलिस थाना कांड संख्या 73/2026,जो कि 15 अप्रैल,2026 को दर्ज हुआ था,में अग्रिम ज़मानत की याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया.
याचिका में ये बताया गया कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की याचिका नहीं दायर की गई. साथ ही निचली कोर्ट में भी अग्रिम ज़मानत का मामला लम्बित नहीं है.
इस प्राथमिकी में सूचक ने बताया कि एक भूखण्ड खरीदा. उस पर मकान निर्माण का कार्य शुरू हुआ.ओसामा पर ये आरोप है कि उन्होंने फोन पर भवन निर्माण का कार्य बंद करने को कहा और बंद नहीं करने पर धमकी दी.
जब निर्माण कार्य जारी रहा,तो ओसामा 30 - 40 हथियारबंद लोगों के साथ वहां आया और तोड़ फोड़ करने लगा. वहां काम कर रहे मजदूर के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया. इसके बाद एफ आई आर दर्ज किया गया.
उधर ओसामा का कहना था कि उक्त भूखंड उसका था,जिसे सूचक दम्पति ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर भवन निर्माण करने लगे. ओसामा के विरुद्ध तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--