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BIG NEWS : पटना HC में अधिवक्ताओं का 11 मई को कार्य बहिष्कार का निर्णय स्थगित, BCI के पत्र के आलोक में फैसला

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Patna : पटना हाईकोर्ट में 11 मई,2026 को अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से अलग रहने के निर्णय को समन्वय समिति ने वापस ले लिया है. समन्वय समिति ने शनिवार दोपहर एक आपात बैठक कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भेजे पत्र के आलोक में वापस लिया.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र में यह लिखा गया था कि इस तरह से न्यायिक कार्यों से अलग रहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करना. पत्र में कहा गया कि बार के सदस्यों की मांगें जायज हो सकती है,जिसके लिए शांतिपूर्ण वार्ता,प्रदर्शन,चीफ जस्टिस के साथ बातचीत कर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है.

कोर्ट के कार्यवाही से अलग रखने,या कोर्ट की कार्यवाहियों का बहिष्कार करना या व्यावसायिक कार्यों को निलंबित करने की कानून में स्वीकार्य नहीं है. अधिवक्ता कोर्ट के पदाधिकारी हैं. उनके किसी भी शिकायत को न्यायिक कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न करने और मुकदमा करने वालों हितों की उपेक्षा करने का आधार नहीं माना जा सकता है.

इन परिस्थितियों में पटना हाईकोर्ट के तीनों संघों की समन्वय समिति ने आज बैठक कर अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहने के निर्णय को समाप्त कर दिया. साथ ही सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया कि वे 11मई,2026 को वे अपना सामान्य अदालती कार्यवाही में भाग लें.

जो अधिवक्ता संघ चाहे,तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चीफ जस्टिस से शांतिपूर्वक बातचीत कर समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं. लेकिन अदालती कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न नहीं किया जाएगा,न ही किसी अधिवक्ता को कार्य करने से रोका जाएगा.

इस आदेश का पालन नहीं करने और किसी अधिवक्ता को अदालती कार्यवाही में शामिल होने से रोकने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--