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BIG NEWS : पटना हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश के खिलाफ पत्नी एवं उनकी 3 अविवाहित बेटियों को दी राहत

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Patna : पटना हाईकोर्ट में सुचित्रा देवी ने निचली अदालत, भागलपुर द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका2021में दायर किया था. कोर्ट ने दोनों पक्ष को उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में समझौता का प्रयास किया था, असफल होने पर इस मुकदमे को लोक अदालत में भेज दिया था.

ये मुकदमा वापस हाईकोर्ट के समक्ष दुबारा आने पर उपरोक्त आदेश पारित करते हुए मुकदमे का निष्पादन कर दिया तथा उपरोक्त स्पष्ट आदेश देकर पत्नी एवं उनकी तीन अविवाहित बेटियों को राहत दी.

इस निर्णय में तीन अविवाहित बेटियों की शादी का खर्च पिता को उठाने तथा दस हजार रुपये हरेक महीने पति के पेंशन अकाउंट्स से सीधे पत्नी के बैंक अकाउंट्स में अपने आप ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी एवं जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने सुचित्रा देवी के मिसलेनियस अपील पर सुनवाई की.

कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पति दिनेश सिंह के पेंशन बैंक खाते से प्रत्येक महीने दस हजार रुपए अपने आप पत्नी सुचित्रा देवी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा,ताकि पत्नी को जीवन में जीवन यापन करने में दिक्कत नहीं हो.

2021से लंबित इस मुकदमे के सुनवाई के दौरान सुचित्रा देवी की ओर से बहस करते हुए उनके अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट के समक्ष पति की शिकायत कर बताया कि पूर्व के इस कोर्ट के आदेश के बाबजूद भी पत्नी को दस हजार रुपए प्रत्येक महीने देना फरवरी महीने से बंद कर दिया है. फलस्वरूप जीवन यापन करना कठिन हो गया है, इसकेअलावा तीन अविवाहित बेटियों की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है.

पति दिनेश की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बताया कि एक दुर्घटना में पैर टूट जाने के कारण बैंक में प्रत्येक महीने दस हजार रुपए नहीं जमा कर पाए, इससे असहमत होते हुए खंड़पीठ ने उपरोक्त आदेश दिया. गौरतलब है कि पति दिनेश अवकाश प्राप्त दारोगा हैं.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-