BIG BREAKING : मधेपुरा में पत्नी की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, जिला अदालत ने सुनाया फैसला

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मधेपुरा : बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा से है जहां जिला व्यवहार न्यायालय ने तीन साल पहले पति-पत्नी के विवाद में हुई हत्या मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने उसे 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. 13 सितंबर 2023 को भतनी थाना क्षेत्र में घटना हुई थी.

पति-पत्नी में विवाद के बाद हुई हत्या मामले में भतनी थाना क्षेत्र के कुपाड़ी निवासी कृष्ण कुमार साह को एडीजे-8 के न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत परमानपुर निवासी फूदन साह ने अपनी पुत्री मीरा की हत्या का आरोप अपने दामाद कृष्ण कुमार साह पर लगाते हुए श्रीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नूर आलम ने बताया कि सूचक ने अपने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 13 सितम्बर 2023 को जानकारी मिली कि उसकी बेटी को दामाद ने पीट पीट कर हत्या कर दी. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद कृष्ण कुमार साह को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट --