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झारखंड हाईकोर्ट : राज्य में वर्षो से रिक्त पड़े संवैधानिक संस्थाओं के पद पर जल्द नियुक्ति का सरकार को निर्देश

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रांची: झारखंड राज्य में वर्षो से रिक्त पड़े संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति नहीं किए जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्टने राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश दिए हैं. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है.

झारखंडहाईकोर्ट में संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो से ज्यादा समय से राज्य सरकार संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर रखी है. जो कहीं से भी ठीक नहीं है.

सरकार जल्द से जल्द सभी संवैधानिक संस्थाओं के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करने की मांग की है. ऐसा नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट कड़े आदेश पारित करने को स्वतंत्र होगा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा.

हता दें कि झारखंड में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में कई संवैधानिक संस्थाओं के पद पिछले कुछ वर्षों से रिक्त हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का निर्देश दिया है.