झारखण्ड में SIR : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों को दिया अन मैप्ड मतदाता सूची
रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य में सभी मतदान केंद्रों पर अन–मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी है. इसी क्रम में शुक्रवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अन–मैप्ड मतदाताओं की सूची पेनड्राइव में उपलब्ध करा दी गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग अपेक्षित है. विदित हो कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई से ही अन–मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है. मतदाताओं द्वारा सुविधानुसार उक्त सूची का अवलोकन करते हुए बीएलओ के माध्यम से मैपिंग कराई जा रही है.
30 जून से बीएलओ देंगेइन्यूमरेशन फॉर्म
के. रवि कुमार ने कहा है कि 30 जून से बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मैप्ड/अन–मैप्ड दोनों मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म दिये जायेंगे.मतदाताओं द्वारा केवल इन्यूमरेशन फॉर्म में पहले से भरे गए विवरणों के साथ अपनी एक अद्यतन तस्वीर लगाकर एवं हस्ताक्षर कर इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाने हैं. यदि मैप्ड/अन मैप्ड दोनों प्रकार के मतदाता अपना भरा और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र BLO को लौटाते हैं,तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होगा. मैप्ड मतदाताओं को SIR की प्रक्रिया में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज सामान्यतया समर्पित नहीं करने होंगे.
7 अक्टूबर 2026 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि मतदाता अनमैप्ड है, तो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ERO द्वारा नोटिस मिलने के उपरांत, उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं/माता अथवा पिता/माता व पिता दोनों/ ग्रैंड पैरेंट्स से संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे. ERO द्वारा दावा/आपत्ति का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.