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बिहार सरकार सख्त : समय पर कार्यालय पहुंचे कर्मचारी, देर से आने और जल्दी जाने वालों पर होगी कार्रवाई

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पटना: बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और समयपालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी पत्र में सभी विभागों,विभागाध्यक्षों,पुलिस महानिदेशक,प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय आएं और कार्यालय अवधि समाप्त होने के बाद ही कार्यालय छोड़ें.

सरकार ने कहा है कि राज्य में पहले से लागू पांच दिवसीय कार्य सप्ताह के तहत कार्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित है. कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्य अवधि तय है. इसके बावजूद कई कार्यालयों से कर्मचारियों के देर से आने,समय से पहले चले जाने और सरकारी कार्यों में लापरवाही की शिकायतें मिल रही थीं. इसी को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है.

निर्देश में कहा गया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी की जाएगी. अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के वेतन में नियमानुसार कटौती भी की जाएगी.

सरकार ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे उपस्थिति विवरण के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करें. विभागाध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में आवश्यक छूट दे सकेंगे,लेकिन सामान्य स्थिति में नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा.

सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही बढ़ेगी,कार्य संस्कृति मजबूत होगी और आम लोगों को समय पर बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकेंगी.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--