BIHAR NEWS : पटना HC ने फाउंडेशन एकेडमी को बंद करने के आदेश पर लगाई रोक, IIT प्रशासन को एकेडमी खोलने का दिया आदेश
पटना: आइआइटी पटना स्थित फाउंडेशन एकेडमी को बंद करने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए आईआईटी प्रशासन को बंद ताला को खोलने का आदेश दिया है. साथ ही आईआईटी को दो सप्ताह के भीतर जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने आईआईटी को 1 अप्रैल,2026 से शुरू होने वाले सत्र को बगैर किसी बाधा के शुरू होने देने का भी आदेश दिया. जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने विवश्वान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिंह ने कोर्ट को बताया कि आइआइटी परिसर में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है. इस स्कूल में करीब आठ सौ बच्चे पढ़ाई करते हैं.
उनका कहना था कि आइआइटी पटना के कर्मियों व अधिकारियों के बच्चे सहित एयर फोर्स,एनडीआरएफ के कर्मियों के काफी बच्चे यहां पढ़ते हैं. इसके अलावा आस पास के क्षेत्रों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं.
उनका कहना था कि आईआईटी के रजिस्ट्रार ने 21 मार्च 2021 को भेजे पत्र में एकेडमिक सत्र 2027-28 के समाप्त होने तक स्कूल चलाने की अनुमति दी है. लेकिन 19 मार्च 2026 को एक पत्र जारी कर 30 मार्च,2026 तक स्कूल को आईआईटी परिसर से हटाने का आदेश दिया है.
उनका कहना था कि आईआईटी जबरदस्ती स्कूल को बंद कराने पर आमद हैं,जो गैरकानूनी है. वहीं आईआईटी की ओर से इस केस में उठाये गए हर सवाल का जबाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देने की मांग कोर्ट से की.
कोर्ट ने आईआईटी को जबाब दाखिल करने का समय देते हुए स्कूल हटाने के आदेश पर रोक लगा दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 5 मई,2026 निर्धारित की है.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--