BIHAR NEWS : अतिक्रमण और जल निकासी मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
Patna : पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण और जल निकासी मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मित्र मंडल कॉलोनी,बेउर की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने सुनवाई की.
बेउर स्थित मित्र मंडल कॉलोनी में सड़क निर्माण,जलनिकासी व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने में कथित लापरवाही को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस मामले को गंभीर बताया.
याचिका बेउर के मित्र मंडल कॉलोनी फेज-2,वार्ड संख्या-11निवासी निश्चय श्रेष्ठ उर्फ बंटी की ओर से दायर की गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर नाथ राय ने पक्ष रखा.
मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकारी पक्ष से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी,नगर आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त को दिये गये आवेदनों पर महीनों बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी.
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय निर्देश प्राप्त कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई16जुलाई,2026को होगी.
इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है. इसके बावजूद बिना समुचित जलनिकासी व्यवस्था के सड़क निर्माण कराया जा रहा है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क निर्माण से पहले अतिक्रमण हटाना और जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है,अन्यथा बरसात के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने के साथ सरकारी राशि की भी बर्बादी होगी.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--