Hindi News / पटना HC ने प्रसव के दौरान महिला की मौत मामले में डॉक्टर के...

BIHAR NEWS : पटना HC ने प्रसव के दौरान महिला की मौत मामले में डॉक्टर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को किया रद्द

Edited By:  |
bihar news

Patna : पटना हाईकोर्ट ने प्रसव के दौरान महिला की मौत मामले में डॉक्टर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है. जस्टिस प्रवीण कुमार की एकलपीठ ने समस्तीपुर टाउन थाना कांड संख्या262/2016और समस्तीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के8मई2017को पारित संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया.

ये मामला समस्तीपुर का है. मृतक के पिता ने समस्तीपुर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया कि21अगस्त, 2016को उसकी बेटी को प्रसव पीड़ा होने पर डॉ. रेणु साह के मोहनपुर रोड स्थित क्लिनिक में भर्ती कराया गया.22अगस्त तक प्रसव नहीं हुआ तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कहकर30हजार रुपये जमा कराई.

24अगस्त,2016को सुबह7:13बजे प्रसव पीड़ा होने पर बिना ऑपरेशन के नर्स और कंपाउंडर ने प्रसव कराया. प्रसव के समय डॉक्टर मौजूद नहीं थी.

सुबह9:30बजे डॉक्टर आई और उन्होंने मरीज को

आईजीआईएमएस/पीएमसीएच रेफर करने की बात कही. कुछ समय बाद अत्यधिक रक्तस्राव से बेटी की मौत हो गई.

डॉक्टर एवं अन्य की ओर से कोर्ट को बताया गया कि डॉक्टर एवं अन्य को झूठा केस में फंसाया गया है. आवेदक नम्बर1स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आवेदक नंबर2उनके पति चंदन कुमार और आवेदक नंबर3कंपाउंडर सुशील कुमार हैं.

उनका कहना था कि सामान्य प्रसव संभव नहीं था, इसलिए सिजेरियन के लिए सहमति फॉर्म भरवाया गया, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया. बच्चे के जन्म के बाद अचानक जटिलता उत्पन्न हो गई और बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया.

डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप बिना सबूत के लगाया गया है.

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया में चिकित्सीय लापरवाही का मामला नहीं बन रहा है.

ऐसे में कार्यवाही को आगे जारी रखना न्यायसंगत नहीं होगा. कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी एवं संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--