BIHAR NEWS : पटना हाईकोर्ट में मेडिकल कचरा हटाने और निष्पादित करने के मामले में हुई सुनवाई

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने मेडिकल कचरा को हटाने और निष्पादित करने से सम्बन्धित जनहित की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने बायो मेडिकल कचरा के मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को हलफनामा दायर करने को कहा है.

साथ ही आगामी 30 मार्च,2026 को बोर्ड के सदस्य सचिव को वर्चुअल रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने को कहा गया है. इस बीच निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए अगली तिथि को कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है.

चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. सदस्य सचिव को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा गया है कि बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016 के प्रावधानों को लागू करने हेतु बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए हैं.

इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 30 मार्च,2026 को की जाएगी.