BIHAR NEWS : पटना नगर निगम संपत्ति कर वसूली को लेकर सख्त, धावा दल ने वसूला लगभग 1 करोड़ टैक्स
पटना :प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के मद्देनजर पटना नगर निगम ने अब सख़्त और आक्रामक अभियान शुरु कर दिया है. सम्पत्ति कर वसूली अभियान के तहत पटना नगर निगम द्वारा दिनांक 12 मार्च को शहर के विभिन्न वार्डों में 6 सदस्यीय धावा दल (स्पेशल रिकवरी टीम) को रवाना किया गया. ये टीमें उन बड़े बकायेदारों से सम्पति कर की वसूली कर रही है जिन पर ₹50,000 से अधिक का संपत्ति कर बकाया है.
धावा दल ने वसूला लगभग एक करोड़ सम्पत्ति कर
पटना नगर निगम की टीमें अब सीधे बकायेदारों के घर-घर जाकर बकाया संपत्ति कर की वसूली सुनिश्चित कर रही है. लगातार दूसरे दिन भी धावा दल द्वारा सम्पत्ति कर वसूली की. पटना नगर निगम स्पष्ट करता है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कर जमा नहीं करने वाले संपत्तिधारकों पर तत्काल कुर्की-जब्ती,बैंक खाता फ्रीज,और अन्य राजस्व वसूली की कठोर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
नगर आयुक्त,पटना नगर निगम द्वारा आज राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा बैठक की
बैठक में राजस्व पदाधिकारी (Revenue Officers)तथा कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे धावा दल के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए बड़े बकायेदारों से कर संग्रहण की कार्रवाई को और तेज़ करें तथा प्रत्येक वार्ड में वसूली अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करें.
बड़े बकायेदारों के घर/प्रतिष्ठान पर *“बकाया सम्पति कर = कुर्की/जब्ती,ना बिजली- ना पानी
नगर निगम द्वारा पहले भी कई बड़े बकायेदारों की संपत्तियों पर खरीद-बिक्री पर रोक का नोटिस चिपकाया था,यदि ₹50,000 से अधिक के बकायेदार शीघ्र कर भुगतान नहीं करते हैं,तो उनकी संपत्ति पर खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. इसके अतिरिक्त निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि पर नियमानुसार अतिरिक्त जुर्माना और पेनाल्टी भी देनी होगी.
बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007,अधिसूचित संपत्ति कर नियमावली 2013 तथा पटना नगर निगम कर एवं गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के तहत प्रत्येक संपत्ति मालिक के लिए अपनी संपत्ति और रिक्त भूमि का कर निर्धारण कर समय पर कर भुगतान करना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वाले संपत्तिधारकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
SMSके माध्यम से बड़े बकायेदारों को किया जा रहा सूचित
नगर निगम द्वारा सभी बड़े बकायेदारों को पहले ही *SMSऔर अन्य माध्यमों से चेतावनी* दी जा चुकी है कि शीघ्र भुगतान नहीं करने पर उनकी संपत्तियों पर *कुर्की-जब्ती,बैंक खाता फ्रीज तथा अन्य राजस्व वसूली की कार्रवाई* की जाएगी.
OTSयोजना का लाभ उठाने की अपील-अवधि 31 मार्च तक
नगर आयुक्त,पटना नगर निगम ने सभी संपतिधारक से अपील की है,वर्तमान में चल रही वन टाइम सेटलमेंट (OTS)योजना का लाभ उठाते हुए 31 मार्च तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें. इस योजना के तहत ब्याज और पेनाल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है. इस योजना के तहत केवल मूल राशि जमा करना होगा.
पटना से अंकिता की रिपोर्ट--