BIHAR NEWS : एथनॉल सप्लाई आवंटन में कथित भेदभाव मामले में पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार समेत अन्य को किया जवाब तलब

Edited By:  |
bihar news

Patna : पटना हाईकोर्ट ने एथनॉल सप्लाई आवंटन में कथित भेदभाव के मामले में केंद्र सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है. जस्टिस ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने मेसर्स भारत प्लस एथनॉल व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनियों को किया गया एथनॉल आवंटन इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. याचिका बिहार की नौ ग्रेन आधारित एथनॉल कंपनियों की ओर से दायर की गई है.

इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) पर एथनॉल सप्लाई आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिहार के ग्रेन आधारित एथनॉल प्लांटों को केवल 50 प्रतिशत सप्लाई आवंटन दिया गया है,जबकि गुजरात,राजस्थान,असम और उत्तर प्रदेश के प्लांटों को 100 प्रतिशत आवंटन मिला है.

याचिका में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने दलील दी कि बिहार के 11 एथनॉल प्लांट करीब चार महीनों से उत्पादन संकट झेल रहे हैं और कई इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं. इस मामले पर आगे भी कोर्ट सुनवाई करेगा.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--