BIHAR NEWS : कुलाधिपति के आदेश की अनदेखी पर पटना HC नाराज, मुंगेर यूनिवर्सिटी के कुलपति के वेतन पर लगाई रोक
Patna : पटना हाईकोर्ट ने दो वर्षों बीत जाने पर भी कुलाधिपति का आदेश का पालन नहीं किये जाने को लेकर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन उठाव पर रोक लगा दिया है. जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने ब्रजेन्द्र नारायण दास की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
आवेदक की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि गत 23 मार्च,2023 ज्ञापन संख्या 437 में निहित आदेश के अनुसार,राज्यपाल सचिवालय ने आवेदक को महंगाई भत्ता (डीए) एचआरए,सीसीए,परिवहन भत्ता,चिकित्सा भत्ता आदि जैसे भत्तों के भुगतान के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
लेकिन कुछ नहीं किया गया. यही नहीं,आवेदक ने कई अभ्यावेदन भी दिया. इसके बावजूद मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति ने भुगतान से संबंधित कोई आदेश नहीं दिया.
कोर्ट ने कहा कि दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कुलपति ने कोई कार्रवाई नहीं किया. कोर्ट ने आवेदक के अभ्यावेदन पर जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती. तब तक कुलपति वेतन का उठाव नहीं करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च, 2026 तय की.