BIHAR NEWS : पटना HC ने NH किनारे पेड़ लगाने के मामले में NHAI एवं राज्य सरकार से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
Patna : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अवस्थित एनएच, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाइवे के किनारे पेड़ लगाने के मामले में एनएचएआई एवं राज्य सरकार से जबाब तलब किया है. कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर ये बताने को कहा है कि सड़कों से होने वाली प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है. इस बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है.
एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि राज्य में6147किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं.
साथ ही हाल के दिनों में38स्टेट हाइवे के2515किलोमीटर सड़क को एनएच में बदला जा रहा है. इसमें3189किलोमीटर का रखरखाव एनएचएआई और2589किलोमीटर का रखरखाव राज्य सरकार करती है.
लेकिन किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ नहीं है. उनका कहना था कि इन सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पेड़ लगाया जाना चाहिए.
वहीं एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता मौर्य विजय चंद्र ने कोर्ट को बताया कि एनएचएआई पेड़ लगाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रही है. उनका कहना था कि बिहार के कई एनएच पर पेड़ लगाया गया है.
जबकि राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील प्रभाकर झा ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ लगाने के लिए वन विभाग ने कई बार एनएचएआई को पत्र भेजा है.
लेकिन आज तक एनएचएआई ने सरकार के पत्र का कोई जबाब नहीं दिया है. कोर्ट ने सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की दिशा में की जा रही कार्रवाईयों का पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-