Hindi News / तैयार रखें माता-पिता की वोटर जानकारी,SIR डिटेल के बिना नहीं भर पाएंगे फॉर्म-6

बिहार में नए वोटर्स के लिए नया नियम : तैयार रखें माता-पिता की वोटर जानकारी,SIR डिटेल के बिना नहीं भर पाएंगे फॉर्म-6

Edited By:  |
bihar mein nai voters k liye naya niyam lagu

पटना:बिहार में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए निर्वाचन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब नए वोटर के रूप में पंजीकरण कराने के लिए केवल फॉर्म-6 भरना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आवेदक को अपने माता-पिता के मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। इस नए नियम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है।

SIR से संबंधित विवरण दर्ज करना अनिवार्य

नए प्रावधान के अनुसार,ऑनलाइन फॉर्म-6 भरते समय आवेदक को माता-पिता के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि माता-पिता का नाम SIR में शामिल है, तो उनकी विधानसभा का नाम, पोलिंग स्टेशन और मतदाता सूची में दर्ज सीरियल नंबर भरना होगा। वहीं, यदि उनका नाम SIR में दर्ज नहीं है, तो उनके EPIC (मतदाता पहचान पत्र) नंबर की जानकारी देनी होगी।

निर्वाचन आयोग ने आवेदन पोर्टल में भी किया बदलाव

निर्वाचन आयोग ने आवेदन पोर्टल में भी बदलाव किया है। अब बिना SIR डिक्लेरेशन या आवश्यक जानकारी भरे ऑनलाइन आवेदन अगले चरण में नहीं बढ़ सकेगा। यानी आवेदन तभी स्वीकार होगा, जब सभी अनिवार्य जानकारियां सही तरीके से दर्ज की जाएंगी।

नए मतदाताओं का सत्यापन होगा अधिक प्रभावी

आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था से मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ेगी और फर्जी या दोहरे पंजीकरण की संभावना कम होगी। साथ ही नए मतदाताओं का सत्यापन भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

फर्स्ट टाइम वोटर्स को उठानी पड़ेगी जद्दोजहद

इस बदलाव का सबसे अधिक असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे सभी आवेदकों को सलाह दी गई है कि आवेदन शुरू करने से पहले अपने माता-पिता के वोटर कार्ड, EPIC नंबर तथा SIR से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निर्वाचन आयोग के इस नए नियम के लागू होने के बाद बिहार में पहली बार मतदाता बनने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और सख्त हो गई है।