BIG NEWS : पटना HC ने पत्नी की अवैध हिरासत को लेकर जारी किया नोटिस, बिहार सरकार को भी देना होगा जवाब
Patna : पटना हाईकोर्ट ने पत्नी की कथित अवैध हिरासत को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के साथ - साथ राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित जिलाधिकारी की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करे. जस्टिस सुधीर सिंह एवं जस्टिस रितेश कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बंटी कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशुतोष कुमार पांडेय ने कोर्ट को अवगत कराया कि3दिसंबर, 2025को विवाह के बाद उसकी पत्नी को उसके पिता ने कथित तौर पर स्थानीय पुलिस की मदद से जबरन अपने साथ ले गए. इसके बाद से वह लापता है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मैट्रिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए. अभिलेखों के अवलोकन के बाद पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष बालिग हैं. ऐसे में पत्नी को उसके पिता द्वारा अवैध हिरासत में रखना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता.
मामले की अगली सुनवाई पुनः 16 मार्च, 2026 को निर्धारित की गई है.