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BIG NEWS : दीपक प्रकाश बने बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, मंत्री पद पर संवैधानिक संकट टला

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पटना: बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया है. उनके मनोनयन के साथ ही मंत्री पद पर बना संवैधानिक संकट समाप्त हो गया है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में उनके मंत्री बने रहने को लेकर सवाल उठे थे,क्योंकि वे विधानसभा या विधान परिषद,किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार,किसी मंत्री को पद ग्रहण करने के छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है. इसी संवैधानिक प्रावधान को देखते हुए सरकार ने राज्यपाल कोटे से उन्हें विधान परिषद भेजने का फैसला किया.

दीपक प्रकाश के मनोनयन के लिए भाजपा के मनोनीत विधान पार्षद देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया. उनके इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट पर दीपक प्रकाश को मनोनीत किया गया. इस फैसले से सरकार ने मंत्री पद को लेकर उत्पन्न कानूनी और संवैधानिक स्थिति का समाधान कर लिया है.

दीपक प्रकाश का विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक रहेगा. उनके मनोनयन को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार का महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक फैसला माना जा रहा है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस निर्णय से सरकार ने न केवल अपने मंत्री को संवैधानिक आधार प्रदान किया है,बल्कि सहयोगी दलों और सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है. अब दीपक प्रकाश बिना किसी कानूनी बाधा के पंचायती राज मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रख सकेंगे.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-