BIG NEWS : विदेशी महिला से साइबर ठगी मामले में आरोपी को शर्तों के साथ कोर्ट से मिली बेल

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने विदेशी महिला से नौ सौ पचास यूरो (पचासी हजार रुपए) के साइबर ठगी मामले में अभियुक्त नितेश कुमार को शर्तों के साथ जमानत दे दी. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद जमानत दी.

कोर्ट ने कहा कि बगैर कोर्ट के अनुमति के अभियुक्त देश नहीं छोड़ेंगे. जमानत पर छूटने के समय अपना मोबाइल नंबर ईडी को देंगे. कोर्ट ने कहा कि मोबाइल फोन हमेशा चालू रखेंगे और फोन नम्बर नहीं बदलेंगे. नम्बर बदलने की पूरी जानकारी ईडी को देना होगा.

साथ ही पता बदलने के पूर्व नये पते की जानकारी ईडी को देना होगा. केस के गवाहों से दूर रहने और केस के हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने के शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी.

आवेदक की ओर से अधिवक्ता प्रशान्त कश्यप एवं कौस्तुभ प्रकाश ने दलीलें पेश की. वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह और केंद्र सरकार की ओर से एडिशन सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने बहस की.

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमानत देते हुए निर्देश दिया कि अभियुक्त बिना कोर्ट की अनुमति से देश नहीं छोड़ेगा.अपना फोन नं नहीं बदलेगा,प्रत्येक तिथि पर कोर्ट में हाजिर रहेगा तथा अपना पता एवं मोबाइल नं ईडी अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा.

कोर्ट ने एक लाख रुपये के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया है.