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BIG BREAKING : खान सर को कोर्ट से फिर राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, 25 जून को होगी अगली सुनवाई

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पटना: राजधानी के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में2जून की रात हुए हंगामे और कथित फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है. पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई25जून को होगी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर के तीन स्टाफ को भी अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके खिलाफ भी फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. वहीं खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें25जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है. उनकी जमानत याचिका पर भी अगली सुनवाई25जून को ही होगी.

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की. बताया गया कि केस डायरी में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग किए जाने का उल्लेख है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल खान सर और उनके स्टाफ को मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा.

गौरतलब है कि2जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर के दोनों गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा था. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी. इसके बाद दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी जोड़ा गया था.

इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को अदालत से जमानत मिल चुकी है. वहीं रौशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद विवाद और गहरा गया है. रौशन आनंद ने इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें25जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--