BIG BREAKING : बिहार शिक्षक ट्रांसफर नियमावली पर 24 जून को लगेगी मुहर, कैबिनेट से मिलेगी अंतिम मंजूरी
पटना: बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए राहत और उम्मीद भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित शिक्षक स्थानांतरण (ट्रांसफर) नियमावली पर24जून को अंतिम मुहर लगने की संभावना है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जानकारी दी है कि शिक्षक ट्रांसफर नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और24जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नियमावली का उद्देश्य शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी,व्यवस्थित और न्यायसंगत बनाना है. लंबे समय से शिक्षक संगठनों और विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा स्पष्ट और स्थायी ट्रांसफर नीति की मांग की जा रही थी. सरकार ने इन मांगों को ध्यान में रखते हुए नियमावली का प्रारूप तैयार किया है,जिसे अब अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा गया है.
सूत्रों के अनुसार नई नियमावली में स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर विशेष जोर दिया गया है. इससे शिक्षकों को आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलेगी. साथ ही मानवीय हस्तक्षेप कम होने से पक्षपात और अनियमितता की शिकायतों पर भी रोक लग सकेगी. महिला शिक्षकों,गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों तथा विशेष परिस्थितियों वाले मामलों के लिए भी अलग प्रावधान किए जाने की संभावना है.
राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं. कई शिक्षकों का कहना है कि स्पष्ट नीति के अभाव में उन्हें वर्षों तक एक ही स्थान पर कार्य करना पड़ता है या फिर पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में नई नियमावली उनके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है.
शिक्षक संगठनों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि नई व्यवस्था से स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक सरल और निष्पक्ष बनेगी. अब राज्यभर के शिक्षकों की निगाहें24जून को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो बिहार में पहली बार शिक्षक स्थानांतरण की एक स्पष्ट और व्यापक व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--