रांची : महेंद्र सिंह धोनी को आवास बोर्ड का नोटिस, घर के लिए मिली भूमि पर पैथलैब खोलने पर बढ़ी मुश्किलें
रांची:झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास (शौर्य) में आवासीय भूखंड का व्यावसायिक उपयोग (पैथोलॉजी लैब) करने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. आवास बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी को बाकायदा नोटिस थमाया है. नोटिस में कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आवास बोर्ड से मिले भूखंड एच (10) ए में नियम विरुद्ध व्यवसायिक उपयोग शुरू किया है. जबकि, आवास बोर्ड की तरफ से उन्हें यह भूखंड सिर्फ आवासीय गतिविधि के इस्तेमाल के लिए दी गई है.
अपना पक्ष रखने के लिए मिला अंतिम मौका
महेंद्र सिंह धोनी को दिए नोटिस में कहा गया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए यह अंतिम मौका दिया जा रहा है. यदि धोनी ने अपना पक्ष नहीं रखा तो उन्हें मिले उक्त भूखंड के आवंटन को रद्द करने की अनुशंसा आवास बोर्ड कर सकता है. धोनी को साल 2006 में अर्जुन मुंडा सरकार के समय में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवासीय भूखंड मिला था. लेकिन, उन्होंने वहां न्यूबर्ग सुप्राटेक नाम के लैब खोलकर नियमों का उल्लंघन किया है.