BIG NEWS : झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,माता-पिता को प्रताड़ित करने पर बेटा-बहू को घर में रहने की अनुमति नहीं

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रांची:झारखंड उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उनके खुद की कमाई से बने मकान में बेटा और बहू जबरन नहीं रह सकते.कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तराधिकार का अधिकार भविष्य से जुड़ा होता है. इससे संपत्ति पर तत्काल स्वामित्व नहीं मिल जाता है.

न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने रामगढ़ उपायुक्त द्वारा 23 फरवरी 2024 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए बुजुर्ग दंपति की याचिका स्वीकार की. अदालत ने माना कि संबंधित मकान वरिष्ठ नागरिकों की स्व-अर्जित संपत्ति है. इसलिए उस पर उनका पूर्ण अधिकार है. ऐसे में यदि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और साथ रहना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति पर उनका कब्जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए.