पटना SSP पर लगा जुर्माना... : पुलिस जांच में मिली लापरवाही, एक्शन में हाईकोर्ट

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 Fine imposed on Patna SSP Negligence found in police investigation, High Court takes action  Fine imposed on Patna SSP Negligence found in police investigation, High Court takes action

पटना : हाईकोर्ट (PatnaHighCourt ) ने एक महिला की संदिग्ध हत्या से संबंधित मामले में जांच में लापरवाही और पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर पटना एसएसपी (Patna SSP) राजीव मिश्रा पर 1000 का जुर्माना लगाया है। जानकारी मिल रही है कि मामले की नियमित सुनवाई और उचित निर्देशों के बावजूद पटना पुलिस द्वारा आरोपी धीरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और रमेश चंद्र मालवीय की खंडपीठ ने एसएसपी को दंडित किया।


मामला 2 फरवरी 2022 का बताया जा रहा है, जब बिहटा थाने में पीड़ित की ओर से शिकायत दर्ज करायी गई थी कि उसकी पत्नी खुशी कुमारी कल रात से गायब है। हालांकि, मुस्तफापुर गांव के महिला के पिता मिथिलेश सिंह को गड़बड़ी का अहसास हुआ और उन्होंने 9 फरवरी को आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का एक और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई, जिससे मिथिलेश सिंह को मजबूरन कोर्ट की शरण में आना पड़ा। उन्होंने अपनी विवाहित बेटी की बरामदगी के लिए पटना हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट दायर की।


जांच में लापरवाही पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब अदालत ने इस मामले में एसएसपी द्वारा व्यक्तिगत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा तब जाकर पुलिस एक्शन में आई। पीड़िता द्वारा अपनी बेटी के ससुराल वालों, दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से गुहार लगाने के बावजूद मामले में बहुत कम प्रगति हुई। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या की गई और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। सुनवाई के दौरान उपस्थित एक वकील ने कहा कि हालांकि, उनकी दलीलें अनसुनी कर दी गईं।

वहीं वकील ने बताया कि मई 2023 में राजीव मिश्रा के एसएसपी बनने के बाद इस मामले की जांच को लेकर पुलिस ने अपना ढुलमुल रवैया जारी रखा। पुलिस ने 18 दिसंबर, 2023 को आरोपी धीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जब एसएसपी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। पीठ ने माना कि एसएसपी हत्या के गंभीर मामले का उचित तरीके और समय पर जांच करने में विफल रहे।