Bihar Politics : बिहार MLC उपचुनाव परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है कारण?
PATNA : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद की खाली सीट के उपचुनाव के परिणाम पर बुधवार को रोक लगा दी है। यह निर्णय आरजेडी के पूर्व MLC सुनील सिंह की याचिका पर लिया गया। चुनाव का परिणाम गुरुवार को घोषित होना था।
बिहार MLC उपचुनाव परिणाम पर लगाई रोक
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक परिणाम जारी नहीं होगा। गुरुवार को इस मामले में आगे सुनवाई होगी। सुनील सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। गौरतलब है कि विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा के बाद सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इस बीच खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव में गुरुवार को 3 बजे शाम तक नाम वापसी का समय निर्धारित है। इसके बाद इकलौते नामांकन करने वाले जदयू प्रत्याशी ललन प्रसाद को प्रमाण-पत्र दिया जाना है।
क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत अगस्त 2024 के निष्कासन के खिलाफ सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उनका कहना है कि अगर अदालत की ओर से गुरुवार (16 जनवरी, 2025) को याचिका को मंजूरी मिल जाती है तो अलग स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, जहां पर एक ही सीट पर दो प्रतिनिधि होंगे। बेंच का कहना है कि वह गुरुवार को राज्य विधान परिषद और आचार समिति व अन्य के जवाब सुनेगी, जिसके बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखेगी।
गौरतलब है कि साल 2024 में विधान परिषद के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में बिहार विधान परिषद की आचार समिति ने लालू के करीबी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।