सक्षमता परीक्षा को लेकर याचिका दायर : नियमावली को दी हाईकोर्ट में चुनौती, पढ़ें पूरी खबर

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Petition filed regarding competency test  Rules challenged in High Court, read full news Petition filed regarding competency test  Rules challenged in High Court, read full news

पटना : पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लिए जाने संबंधी नियमावली को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। याचिका के जरिये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के रूल 3 और 4 को अवैध, भेदभावपूर्ण, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करार देने का आग्रह किया गया है।


याचिका के जरिये उक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरने पर रोक लगाने का आदेश देने का आग्रह करते हुए इसके लिए होने जा रही परीक्षा पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उक्त आशय का नोटिफिकेशन 26 दिसंबर, 2023 को जारी किया है, जो कि बिहार गजट में भी प्रकाशित है। इसमें कैडर बनाने और दक्षता परीक्षा की बात कही गई है। प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा पास करने के लिए तीन प्रयास दिए जाएंगे।