Bihar : पटना-गया-डोभी NH निर्माण मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दिया ये निर्देश
PATNA :पटना हाइकोर्ट में पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
NHAI की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह चालू हो जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि जहानाबाद और गया में चल रहे निर्माणाधीन पुलों का कार्य पूरा हो जाएगा। कोर्ट को ये भी बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सर्विस लेन भी चालू हो जाएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से आम लोगों के लिए चालू हो जाएगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी।
पिछली सुनवाई में NHAI ने बताया था कि पटना-गया-डोभी एनएच - 30 सितम्बर 2024 तक सभी लेन चालू हो जाएंगे। साथ ही बताया गया था कि रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के ऊपर भी दो लेन वाहनों के यातायात के चालू हो जाएगा। पिछली सुनवाइयों में कोर्ट ने इन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हाई टेंशन वायर व अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने निर्देश दिया था। कोर्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए समय सीमा भी बताने को कहा था।
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस राजमार्ग के निर्माण में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ताओं की एक कमिटी गठित की थी। अधिवक्ताओं की कमिटी ने पूर्व की सुनवाई में ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। अधिवक्ताओं की कमिटी ने इस संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 कार्य की प्रगति अच्छी है, जो भी समस्याएं थी, उनका समाधान काफी हद तक किया जा चुका है। कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता केएन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था।
अधिवक्ता रूना ने बताया था कि निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है, जो भी अड़चनें थी, उन्हें काफी हद तक दूर किया जा चुका है। पिछली सुनवाई मे कोर्ट के समक्ष NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया गया था कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कार्य तेजी से चल रहा है लेकिन पटना के पास नाथूपुरा और सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की कार्रवाई में देर हो रही थी।
इस मामले पर सुनवाई में अधिवक्ता मनीष कुमार, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार और अधिवक्ता रूना ने भाग लिया। इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2025 में की जाएगी।