झारखंड HC को महाधिवक्ता ने बताया : झारखंड में एक दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति जल्द, चंपाई सोरेन सरकार ने हाईकोर्ट को दिया भरोसा
रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में लागू आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है. राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त आदि के नियुक्ति का मामला कैबिनेट के पास विचाराधीन है, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 जुलाई निर्धारित की. कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान इस संबंध में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
सूचना आयुक्त की नियुक्ति ने दायर की गई थी याचिका
यह अवमानना याचिका एडवोकेट राजकुमार की ओर से दायर की गई है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था। उस समय सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी। इसके बाद भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई।
एक दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति
कोर्ट ने राज्य में एक दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि राज्य बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त आदि संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से पदों के रिक्त रहने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अधिवक्ता इन जगहों पर पैरवी करते हैं, लेकिन इन आयोग में काम नहीं होने से अधिवक्ताओं के समक्ष भी समस्या हो रही है।
महाधिवक्ता ने कोर्ट को जल्द नियुक्ति का दिलाया भरोसा
महाधिवक्ता ने कहा कि इन सभी पदों पर सरकार जल्द नियुक्ति कर लेगी। इसे लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने के कारण कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में कठिनाई सामने आ रही थी।