Bihar : संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो घर की खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक, पटना नगर निगम ने विभाग को भेजा पत्र

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 If property tax is not paid, there will be a ban on buying and selling of the house.  If property tax is not paid, there will be a ban on buying and selling of the house.

PATNA : बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी खरीद बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है।

पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध है।

* पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

* पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।

* आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है।

* प्रति दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा जाकर कर संग्रहण कर रही है. आम जन निगम कर्मियों को आवंटित POS मशीन अथवा QR Code के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

* Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

* पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध Self- Assessment Form भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं।

(पटना से नीलकमल की रिपोर्ट)