BIG NEWS : पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने बदला फैसला, दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील

Edited By:  |
High Court changes decision in Patna Gandhi Maidan blast case High Court changes decision in Patna Gandhi Maidan blast case

PATNA :साल 2013 में राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने 4 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। चारों दोषियों को पहले सिविल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में चार दोषियों की फांसी की सजा को अब 30 साल क़ैद में तब्दील कर दिया गया है जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों की सजा बरकरार रखी गयी है।

दरअसल, आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को NIA ने केस अपने हाथ में लिया था। कोर्ट ने बुधवार को दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्ला अंसारी की फांसी की सजा में बदलाव कर दिया। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

गौरतलब है कि पटना के गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट का ये मामला 27 अक्टूबर 2013 का है, जब गांधी मैदान पटना में नरेंद्र मोदी हुंकार रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी पटना जंक्शव के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर स्थित एक सुलभ शौचालय के पास पहला ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद पटना के गांधी मैदान और उसके आस-पास 6 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गयी थी।