BREAKING NEWS : खूंटी में 2 लोगों की हत्या मामले में पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप दोषी करार

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रांची: अदालत नेपुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या मामले में पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया है. कोर्ट10अप्रैल को सजा के बिंदु पर फैसला सुनायेगी. मामले की ट्रायल फेस कर रहे3महिला और कृष्णा महतो समेत4आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए.

बता दें कि भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या मामले में पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को अदालत ने दोषी करार दिया है. अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. खूंटी के तोरपा में 2013 में भूषण सिंह और राम गोविंद महतो की हत्या हुई थी.. घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27/ 2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ था. मामले में पौलुस सुरीन , नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिला समेत 6 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इसी मामले में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ट्रायल फेस कर रहे हैं. मामले में अभियोजन पक्ष के 12 गवाह पेश किए गए थे. बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह पेश किए गए थे. पौलुस सोरेन तोरपा विधानसभा से दो बार विधायक रहे हैं.


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