180 ml.शराब मिलने पर बाइक जब्त : हाईकोर्ट ने DM को लगाई फटकार, कहा- फ़ौरन लौटाए गाड़ी और दें 1 लाख मुआवजा

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Bike confiscated after 180 ml liquor found High Court reprimanded DM, said- immediately return the car and give Rs 1 lakh compensation Bike confiscated after 180 ml liquor found High Court reprimanded DM, said- immediately return the car and give Rs 1 lakh compensation

पटना : खबर है पटना से जहां शराब से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीएम को फटकार लगाई है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 180 मिलीलीटर शराब की बरामदगी पर मोटरसाइकिल को जब्त करना गैरकानूनी करार दिया। कोर्ट ने अविलम्ब जब्त मोटरसाइकिल को छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही सहरसा के डीएम को दस दिनों के भीतर बतौर मुआवजा एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।


जस्टिस पीबी बजन्थरी और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने विनीत कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि मोटरसाइकिल से जाने के दौरान पुलिस ने जांच के लिए जब रोका, तो पैंट से 180 मिलीलीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। उनका कहना था कि मोटरसाइकिल से शराब बरामद नहीं किया गया। फिर भी मोटरसाइकिल को जब्त कर उसे राज्यसात कर दिया गया।अब उसे नीलाम करने की तैयारी की जा रही हैं।

कोर्ट ने शराबबंदी कानून के कई धाराओं और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसला का विस्तार से चर्चा करते हुए मोटरसाइकिल जब्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही मोटरसाइकिल को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। वही सहरसा के डीएम को बतौर मुआवजा एक लाख रुपये दस दिनों के भीतर देने का आदेश दिया।