आचार संहिता उल्लंघन मामला : आज मुख्यमंत्री की ओर से कोर्ट के समक्ष उपस्थिति में छूट देने से संबंधित पीटिशन किया गया फाइल
रांची: आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होना था. एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने तिथि निर्धारित किया था. मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से उपस्थिति में छूट देने से संबंधित पीटिशन फ़ाइल किया गया. जिसका जवाब रिमाइंडर फाइल कर अभियोजन पक्ष कोर्ट को देगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा आचार संहिता उल्लंघन का मामला 2019 का है. हेमंत सोरेन के खिलाफ अरगोड़ा थाना कांड संख्या 149/19 के तहत मामला दर्ज कराया गया था जिसकी सुनवाई उपस्थिति के स्टेज पर है. मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने सीआरपीसी 205 के तहत उपस्थिति में छूट देने का पिटीशन कोर्ट में दायर किया है. जिस पर जवाब देने के लिए अभियोजन पक्ष रिजॉइंडर फाइल करेगा.
हेमंत सोरेन द्वारा दायर पिटिशन को न्यायालय स्वीकार करती है तो उन्हें शशरीर कोर्ट में उपस्थित होने से राहत मिलेगी. लेकिन पिटिशन खारिज होती है तो उस परिस्थिति में हेमंत सोरेन को हर हाल में कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा. लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी संग मतदान केंद्र पहुंचे थे. उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो पार्टी का सिंबॉलिक पट्टा गला में लगाए हुए थे जिसको लेकर तत्कालीन सीओ के द्वारा आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कराया गया था.