सांसद/विधायक पर चलेगा मुकदमा : नोट लेकर सदन में वोट या भाषण देने वालों पर चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, पीएम ने किया स्वागत

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 Those who vote or give speeches in the House with notes will be prosecuted, Supreme Court gives green signal, 25 year old law overturned  Those who vote or give speeches in the House with notes will be prosecuted, Supreme Court gives green signal, 25 year old law overturned

Desk: अब अगर आप नोट लेकर सदन में वोट या भाषण देते हैं तो मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 25 साल बाद 1998 के पी. वी. नरसिम्हा राव (P.V Narsimha Rao) मामले में पांच जजों के संविधान पीठ का फैसला पलट दिया है. ऐसे में नोट के बदले सदन में वोट देने वाले सांसद/ विधायक (MP/MLA) कानून के कटघरे में खड़े होंगे.

1998में5जजों की संविधान पीठ ने3:2के बहुमत से तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. लेकिन,सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस(chief Justice of India) ने कहा कि हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है. क्या सांसदों को इससे छूट मिलनी चाहिए. इस बात से हम असहमत हैं और बहुमत से इसे खारिज करते हैं. नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला, जिससे रिश्वत लेने के लिए अभियोजन को छूट मिलती है. वह सार्वजनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने स्वागत किया है. एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, स्वागतम!माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा.



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