परिजनों को मिला न्याय : डायन बिसाही के हत्या के 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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गुमला: इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से जहां अदालत ने आज डायन बिसाही में हत्या के 19 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.एडीजे 1 डी सी अवस्थी के गुमला व्यवहार न्यायालय में आईपीसी की धारा 148,149,302, 120 बी डायन बिसाही अधिनियम के तहत 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मामला भरनो प्रखंड के करंज थाना अंतर्गत करौंदाजोर टुकु टोली गांव का है.

वर्ष 2011 में ब्रिजनिया इंदवार 70 वर्ष और इग्नेशिया इंदवार 45 वर्ष की ग्रामीणों ने डायन बिसाही के आरोप में हत्या कर दी थी. हत्या के बाद आरोपियों ने थाना जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था. आज 11 साल बाद मामले में 19 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. एडीजे दुर्गेश चंद्र अवस्थी जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और सभी लोगों को 25000 का जुर्माना भी लगाया गया है. और जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

धारा 147 में सजा 1 वर्ष का और 1000 जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई. धारा 148 में 2 साल का कारावास₹2000 जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने का अतिरिक्त सजा सुनाई गई. सरकार के पक्ष से मोहम्मद जावेद हुसैन अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की.


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